जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला, अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब लागू होंगे

 


त्रिधारा न्यूज /-हैदराबाद से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) को सरल बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। तीन दिनों तक चली बैठक के बाद तय किया गया कि अब देश में केवल दो टैक्स स्लैब – 5% और 18% ही रहेंगे। पहले से लागू 12% और 28% की दरों को समाप्त कर दिया गया है और उनके अंतर्गत आने वाले सामानों को नई दरों में समायोजित किया जाएगा। यह व्यवस्था 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो जाएगी।बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि नई व्यवस्था से कई रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी, वहीं कुछ चीजों पर पहले से अधिक कर लगेगा। काउंसिल ने घोषणा की कि तंबाकू उत्पादों, लग्जरी कारों, महंगी मोटरसाइकिलों, फास्ट फूड, निजी एयरक्राफ्ट, एडेड शुगर और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर 40% टैक्स लगाया जाएगा। इसी दर को जुआ, कैसिनो, घुड़दौड़, सट्टेबाजी और आईपीएल जैसे खेल आयोजनों की एंट्री पर भी लागू किया जाएगा। हालांकि मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों पर यह कर नहीं लगेगा।



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